gariyaband नागरिक अब कही से भी अपने थाना में मोबाइल के माध्यम से एफ आई आर

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gariyaband किशन सिन्हा चाणक्य न्यूज गरियाबंद

 

gariyaband देश में लागू हुए नए कानूनों की जन जारुकता कार्यक्रम आयोजित

 

gariyaband छुरा – भारतीय गृह मंत्रालय ने तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं ।

gariyaband भारतीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में तीन नए आपराधिक कानूनों, जिसमे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को लागू किया गया जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ। उसके तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आयोजन हुआ। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यशवंत वासनीकर अतिरिक्त सत्र न्यायायाधीस फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो जिला गरियाबंद, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय प्रशांत देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद , विशिष्ठ अतिथि खोमन चंद्राकर अध्यक्ष नगर पंचायत,दिनेश रिंकू सचदेव उपाध्यक्ष नगर पंचायत, नथमल शर्मा वरिष्ठ नागरिक छुरा नगर, अशोक दीक्षित वरिष्ठ पार्षद,यशपेंद्र शाह पार्षद नगर पंचायत छुरा एवम युवा नेता मानसिंह निषाद मंचाशीन थे।

सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुवात अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्प अर्पण एवम दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। समस्त अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। एवम नगर वासियों की ओर से वरिष्ठ नागरिक नथमल शर्मा एवम न पं अध्यक्ष खोमन चंद्राकर द्वारा साल एवम श्री फल भेंटकर किया गया।

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छुरा थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम द्वारा कार्यक्रम परिचय विषय रखा गया। उद्बोधन की कड़ी में वरिष्ठ नागरिक नथमल शर्मा ने नए कानून की प्रति को प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी छाया प्रति भिजवाने हेतु आग्रह न्यायधीश महोदय से किया गया। न पं अध्यक्ष खोमन चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बदलते समय में इस कानून की देश को जरूरत थी , जिससे देश में कानून व्यवस्था सुधरे। कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए विशिष्ठ अतिथि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रशांत देवांगन ने बताया कि भारत में पहले विभिन्न प्रकार के कानून थे , अलग अलग कानूनों में जैसे कबीला का अलग कानून, प्रत्येक राजाओं के अपने अपने राज्यों में अलग कानून व्यवस्था थी।

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फिर धार्मिक आधार पर मुस्लिमो का अलग तथा हिंदुओं का अलग कानून था । फिर अंग्रेजो ने सोचा कि हमे भारत की कानून व्यवस्था बदलनी होगी । और भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 को लार्ड मैकाले द्वारा भारत में लागू किया गया। इस भारतीय दंड संहिता 1860 में भी समय समय में परिवर्तन होते रहा है।अब जो भारत में लागू हुए तीन नए कानून के जिसमे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में विभिन्न प्रावधान हैं जिसे आम नागरिकों को जानना जरूरी है । साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रानिक एविडेंश सीसी टीवी आदि के प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, भारतीय न्याय संहिता में चैन स्नेचिंग एवम माब लींचिंग के लिए अलग अलग धारा का प्रावधान है।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पूरी वीडियो ग्राफी किसी भी जब्ती आदि का विवेचना के 48 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशवंत वासनीकर अतिरिक्त सत्र न्यायायाधीस फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो जिला गरियाबंद ने नए कानून के बारे में बताते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना गहन अध्ययन के उपरांत किया। अब देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं इसके तहत
नागरिक अब कही से भी अपने थाना में मोबाइल के माध्यम से एफ आई आर (प्रथम सूचना पत्र) दर्ज करा सकता है। लेकिन उन्हें तीन दिन के भीतर थाना आकर के सूचना पत्र में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

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धारा 106 (मोटर विहिकल एक्ट) के तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे मोटर साइकिल नहीं चला पाएंगे। यह कानूनन जुर्म है, हां 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे बिना गियर वाली स्कूटी आदि चला पाएंगे लेकिन बीमा कराना अनिवार्य है। कार्यक्रम का संचालन मिथलेश कुमार सिन्हा एवम देवनारायण यदु ने किया।

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damoh कार्यक्रम में रमेश शर्मा ,दिनेश कोठरी ,रमेश चंद्र जायसवाल,भानुप्रताप वर्मा,भानू तारक, पुरुषोत्तम साहू,सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह ठाकुर,प्राचार्य प्रदीप मिश्रा,मोतीलाल साहू, ईश्वर सेन, टेमन साहू, भूखन ठाकुर,कल्पना , सुरुचि ध्रुव, प्रधान आरक्षक प्यारी साहू,धनुष निषाद, शशि कौशिक, कुलदीप ठाकुर, राजकुमार मरकाम, दिलीप निषाद, लेन दास रत्नाकर, बिगेंद्र दीवान, एवम देश के चौथे स्तंभ पत्रकार गण एवम नागरिक उपस्थित थे

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