दमोह दीपावली पर पटाखा विक्रय के लिए नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य- कलेक्टर श्री यादव

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दीपावली पर पटाखा विक्रय के लिए नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य- कलेक्टर श्री यादव
=मप्र रटेड हेड एस के पटैल चाणक्य न्यूज़ इंडिया
अस्थाई पटाखा दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा, पूरी प्रक्रिया रहेगी पारदर्शी
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पटाखा दुकानों के बीच 3 मीटर और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य
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कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
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29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अस्थाई पटाखा विक्रेता
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दीपावली पर्व के दृष्टिगत आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि, अपर कलेक्टर राकेश मोहन त्रिपाठी विशेष रूप से मौजूद रहे।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कैल्शियम कार्बाइड का पटाखे बनाने, बेचने अथवा चलाने में किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
कलेक्टर श्री यादव ने कहा जिले में अस्थाई पटाखा दुकानें लगाने के लिए इच्छुक विक्रेता 29 अक्टूबर 2026 तक शासन के ऑनलाइन पोर्ट servises.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में जिले में अस्थाई पटाखा विक्रय के लिए 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस सत्यापन के उपरांत संबंधित एसडीएम द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य
कलेक्टर ने कहा अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। दुकानों के बीच की दूरी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा संरक्षित स्थलों से कम से कम 50 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। दुकानें आमने-सामने नहीं लगाई जाएंगी। दुकानों के निर्माण में अज्वलनशील सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके।
उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार दुकानों का एकरूप लेआउट तैयार किया जाए। इससे दुकानों की व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।
एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और सीएमओ संयुक्त रूप से करेंगे स्थल चयन
कलेक्टर श्री यादव ने कहा अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए उपखंड स्तर पर एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और संबंधित सीएमओ संयुक्त रूप से सुरक्षित स्थानों का चिन्हांकन करेंगे। निर्धारित स्थलों पर ही पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान लगाने के इच्छुक सभी विक्रेताओं को विधिवत आवेदन करना होगा। पुलिस सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे और दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी में प्राप्त दुकान नंबर के अनुसार संबंधित विक्रेता को दुकान आवंटित की जाएगी।
लॉटरी से होगा दुकान आवंटन, पारदर्शिता पर विशेष जोर
कलेक्टर ने कहा दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समानता के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। किसी भी विक्रेता को दुकान के स्थान अथवा उसकी स्थिति को लेकर भेदभाव की शिकायत का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लॉटरी के माध्यम से दुकान नंबर आवंटित करने का उद्देश्य सभी आवेदकों को समान अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
लाइसेंस प्रदर्शित करें, सुरक्षा नियमों का करें पालन
श्री यादव ने सभी पटाखा विक्रेताओं से अपील की कि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद उसे दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। लाइसेंस में उल्लेखित शर्तों तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें।
उन्होंने कहा विक्रेताओं को नियमों की जानकारी उनके समूहों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है और समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर ने कहा दीपावली का पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पटाखा विक्रेता स्वयं भी सुरक्षा मानकों का पालन करें और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें।

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