मप्र रटेड हेड एस के पटैल चाणक्य न्यूज़ इंडिया*भिंड* औषधि निरीक्षक ने किया मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण तीन फर्मों का लाइसेंस निरस्त

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औषधि निरीक्षक ने किया मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण

तीन फर्मों का लाइसेंस निरस्त

कोडीन घटक युक्त कॅफ सीरप का असामाजिक तत्वों एवं युवा पीढ़ी द्वारा नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (म.प्र.), कलेक्टर भिण्ड श्री पवन कुमार जैन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड डॉ जे.एस. यादव के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक डॉ आकांक्षा गरुड़ द्वारा भिण्ड स्थित मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया।

जिसमें आदिनाथ मेडिकल स्टोर, यादव मेडिकल स्टोर, श्री राम मेडिकल स्टोर, माँ वैष्णो मेडिकल एजेंसी, सपना मेडिकल स्टोर, तिवारी मेडिकल स्टोर तथा गोहद तहसील क्षेत्र में स्थित अंजलि मेडिकल स्टोर, इफरा मेडिकल स्टोर, करोतिया मेडिकल स्टोर, दीपक मेडिकल स्टोर, माँ वैष्णो देवी मेडिकल स्टोर, श्री राम मेडिकल स्टोर सहित दर्जन भर मेडिकल स्टोरों की सघन जाँच कर लाइसेंस चेक किए गये एवं फार्मसिस्ट की जानकारी ली गयी।

निरीक्षण के दौरान करोतिया मेडिकल स्टोर एवं माँ वैष्णो देवी मेडिकल स्टोर प्रोप्राइटर एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं उपस्थित पाए गए जिस सम्बन्ध में मेडिकल स्टोर बंद कराया गया तथा उनको नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण की भनक लगते ही जय बालाजी मेडिकल स्टोर स्टेशन रोड, गोहद चौराहा के संचालक अपना मेडिकल स्टोर बंद कर भाग गए जिन पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

साथ ही वैष्णो मेडिकल एजेंसी स्टोर, मेहगांव एवं जानवी मेडिकल स्टोर, मेहगांव तथा सार्थक मेडिकल स्टोर, दबोह के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इन फर्मों से किसी भी प्रकार का औषधियों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त निरीक्षणों का उद्देश्य मेडिकल स्टोरों के भौतिक सत्यापन कर उचित स्थान पर लाइसेंस का प्रदर्शन, दुकानों पर फार्मसिस्ट की उपलब्धता, दुकानों की साफ सफाई, एक्सपाइरी दवाओं के लिए उचित व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर, फ्रिज में संधारित की जाने वाली औषधियों का रख रखाव, बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के शेड्यूल औषधियों का विक्रय नहीं किए जाने एवं औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख का संधारण नियमानुसार रखने संबंधी दिशा निर्देश दिए। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए सम्बंधित फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगी।
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