यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई: मालवाहकों में सवारी ढोने और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 6 वाहन चालकों पर कोर्ट ने लगाया ₹92,000 का जुर्माना
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दमोह पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
इसी तारतम्य में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को,निरीक्षक आकांक्षा जोशी के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर एवं प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारी परिवहन करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले (ड्रिंक एंड ड्राइव) चालकों पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने नियमों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर 4 पिकअप एवं 2 ट्रकों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सभी दोषी वाहन चालकों पर कुल ₹92,000 का भारी अर्थदंड लगाया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना:
1. मालवाहक वाहनों (पिकअप) में नियम विरुद्ध सवारी परिवहन करने पर:
• पिकअप क्रमांक MP 40 ZD 3552 पर — 17,000रुपए
• पिकअप क्रमांक MP 15 ZK 8934 पर — 15,000रुपए
• पिकअप क्रमांक MP 20 XB 3469 पर — 15,000रुपए
• पिकअप क्रमांक MP 20 XB 5313 पर —10,000रुपए रुपए(पिकअप वाहनों पर कुल जुर्माना: ₹57,000)
2. शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) पर:
• ट्रक क्रमांक MP 09 AT 5848 पर — ₹20,000
• ट्रक क्रमांक DL 01 MA 8670 पर — ₹15,000(ट्रक चालकों पर कुल जुर्माना: ₹35,000)
यातायात पुलिस की आमजन से अपील:
यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि:
• पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली या किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहनों में सवारियों को न बैठाएं।
• शराब या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं, ऐसा करना स्वयं और सड़क पर चलने वाले अन्य निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डालता है।
