विदिशा: पीडीएस व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

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जिला ब्यूरो राजेंद्र विश्वकर्मा

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता (खाद्य शाखा) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत नई व्यवस्था लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और पात्र हितग्राहियों को समय पर, सुगमता से और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराना है।
📅 वितरण का नया शेड्यूल
राशन वितरण के लिए अब तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं ताकि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न हो:
1 से 5 तारीख तक: प्राथमिकता समूह के हितग्राहियों को विशेष रूप से राशन वितरण।
शेष दिन: अन्य सभी पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
⏰ दुकान खुलने का समय
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुकानों के संचालन का समय बढ़ा दिया गया है:
समय: प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक।
📢 पारदर्शिता के लिए अनिवार्य शर्तें
उचित मूल्य दुकान संचालकों को अब निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा:
सूचना पट्ट (Notice Board): दुकान के बाहर स्टॉक की स्थिति, वितरण दर (रेट), और पात्रता की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।
शिकायत पंजी: हर दुकान पर एक शिकायत रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज कर सकेंगे।
📞 शिकायत और सहायता प्रणाली
यदि राशन मिलने में कोई समस्या आती है, तो उपभोक्ता इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
टोल-फ्री नंबर: विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
ऑनलाइन पोर्टल: विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
⚠️ सख्त चेतावनी और निगरानी
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी:
नियमित निरीक्षण: संबंधित अधिकारी समय-समय पर दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे।
दंडात्मक कार्रवाई: वितरण में अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर का संदेश: “हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक बिना किसी परेशानी के मिले। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।”

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