जनसुनवाई में त्वरित कार्रवाई
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एक वर्ष से लंबित कपिलधारा कुआं प्रकरण पर कलेक्टर श्री कोचर ने दोषियों के निलंबन के दिए निर्देश
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कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ग्राम पंचायत खामखेड़ा निवासी शोभे सींग की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत दमोह के सीईओ हलधर मिश्रा को सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कोचर ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच में पाया कि 28 अप्रैल 2025 को स्वीकृति जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत हलधर मिश्रा को आज शाम तक दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने, पंचायत स्तर पर औपचारिकताएं पूरी कर स्वीकृति सुनिश्चित करने और एक-दो दिनों में लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अगले 02 महीनों में कुआं निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्री कोचर ने इसे प्राइमा फेसी गंभीर लापरवाही करार देते हुए कहा, एक साल पहले आवेदन मिलने के बावजूद स्वीकृति और भुगतान में देरी से लाभार्थी का पूरा गर्मी का सीजन बर्बाद हो गया। उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। यह कार्रवाई कपिलधारा योजना के तहत पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उल्लेखनीय है आज जनसुनवाई में शोभे सींग ने बताया कि अप्रैल 2025 में उनके कपिलधारा कुआं की स्वीकृति हो गई थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ और न ही एक रुपया प्राप्त हुआ। इससे उनका एक गर्मी का मौसम बर्बाद हो गया और वर्तमान सीजन भी व्यतीत हो रहा है।
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