भोपाल खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटेल नगर से 2,095 लीटर/किलोग्राम से अधिक संदिग्ध घी जब्त, सप्लाई चेन भी जांच के दायरे में

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खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटेल नगर से 2,095 लीटर/किलोग्राम से अधिक संदिग्ध घी जब्त, सप्लाई चेन भी जांच के दायरे में

माननीय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला भोपाल के आदेशों के पालन में जिलेभर में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट की रोकथाम हेतु विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भोपाल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 58 पटेल नगर, हमीदिया रोड, भोपाल पर सघन निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान धौलपुर फ्रेश दानेदार देसी घी (निर्माता – Bhole Baba Milk Food Industries (Dholpur) Pvt. Ltd.) तथा गोवर्धन प्योर काउ घी (निर्माता – Parag Milk Foods Ltd.) की 200 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर एवं 15 किलोग्राम पैकिंग का भारी मात्रा में भंडारण पाया गया।

प्रथम दृष्टया घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने तथा मिलावटी घी एवं अन्य वेजिटेबल फैट की उपस्थिति की आशंका के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत संपूर्ण स्टॉक को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया।

कार्रवाई के दौरान लगभग 655 किलोग्राम धौलपुर फ्रेश घी (अनुमानित बाजार मूल्य ₹4,48,000) तथा 1,440 लीटर गोवर्धन घी (अनुमानित बाजार मूल्य ₹8,18,000) जब्त किया गया। इस प्रकार लगभग 2,095 लीटर/किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹12.66 लाख है, विभाग द्वारा जब्त किया गया।

जांच के दौरान प्रस्तुत कर चालानों एवं क्रय-विक्रय अभिलेखों से यह तथ्य सामने आया कि उक्त घी इंदौर स्थित सुपर स्टॉकिस्टों/सी एंड एफ एजेंटों के माध्यम से भोपाल भेजा गया था। अभिलेखों के अनुसार—

धौलपुर फ्रेश घी की आपूर्ति Bhole Baba Milk Food Industries (Dholpur) Pvt. Ltd., इंदौर कार्यालय (सियागंज, इंदौर) के माध्यम से की गई।

गोवर्धन घी की आपूर्ति Parag Milk Foods Ltd. के अधिकृत इंदौर सुपर स्टॉकिस्ट के माध्यम से की गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अब संपूर्ण सप्लाई चेन (Manufacturer – Super Stockist – Distributor – Retailer) की जांच प्रारंभ कर दी गई है। आवश्यक होने पर संबंधित निर्माता, सुपर स्टॉकिस्ट, परिवहनकर्ता, वितरक एवं अन्य जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जब्त घी के विधिक नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे जा रहे हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि भोपाल जिले में दूध, घी, पनीर, मावा एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री अरुणेश पटेल, श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री अरुणेश पटेल , श्री जे पी लववंशी तथा विभागीय टीम द्वारा संपादित की गई।

CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#bhopal

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