Supreme Court -शराब नीति केस-केजरीवाल की जमानत पर SC में सुनवाई

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Supreme Court -शराब नीति केस-केजरीवाल की जमानत पर SC में सुनवाई

Supreme Court वकील बोले- केजरीवाल बाहर ना आ सकें इसलिए गिरफ्तारी

Supreme Court  बोली- पहले ट्रायल कोर्ट जाएं

Supreme Court  दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी।

Supreme Court  केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है।

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उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है। उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। CBI की ओर से असिस्टेंट सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे। CBI का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रख रहे हैं।

Supreme Court  DELHI केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी की 4 दलीलें..
1. यह अनोखा मामला है। PMLA के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई। CBI केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती है।
2. CBI ने दलील दी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे।
3. अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना है। पहला- क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है? दूसरा- क्या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? तीसरा- क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं?
4. केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं।

Supreme Court  DELHI CBI की ओर से एसवी राजू की 6 दलीलें
1. 
सिंघवी सिर्फ चुनिंदा बातें कर रहे हैं, जिस केस में पूछताछ होनी थी, CBI ने उस केस में गिरफ्तार किया।
2. हमें जमानत पर आपत्ति है। यहां जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है।
3. मनीष सिसोदिया, के. कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे।
4. ED केस में जब जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आए थे, तब आपने भी कहा था कि पहले ट्रायल कोर्ट जाओ।
5. केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।
6. ये गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है।अगर जांच करने की शक्ति है, तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है।

 

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DELHI ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी
सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।

DELHI ED ने 2सप्लिमेंट्री चार्जशीट में कहा था- केजरीवाल सरगना
ED ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

DELHI CBI केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी:राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया; CM को समन जारी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने CBI की सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया।

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DELHI CBI ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, सरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है।

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