Rajgarh जिला ब्यूरो हेड राजू बैरागी की रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में थाना यातायात द्वारा बिना स्कूल वाहन परमिट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल वाहनों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है
स्कूल वाहनों के विरुद्ध संचालित अभियान
अभियान के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में माननीय कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ द्वारा स्कूल वाहनों के संचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देश एवं मापदंडों [ जिसमें स्कूल वाहनों में लगे सुरक्षा उपकरण ( Dashboard camera, GPS, Speed governor, panic button, fire extinguisher), चिकित्सा सुरक्षा ( first aid box), emergency gate, वाहनों से संबंधित दस्तावेज , ड्राईवरों का थानों से चरित्र सत्यापन एवं वचनों पर लगे कैमरों के लिए सतत निगरानी कक्ष तथा ट्रांसपोर्ट मेनेजर नियुक्त करने के निर्देश] को ध्यान में रखते हुए आर.के. अकैडमी एवं मानस स्कूल द्वारा संचालित स्कूल वाहनों को चैक किया गया ! जिसमें अधिकतर वाहन जारी दिशानिर्देश एवं मापदंड के अनुसार संचालित होना नहीं पाये गये!
दोनों स्कूल संचालकों को जरिये नोटिस सूचित किया गया कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कलेक्टर महोदय , जिला राजगढ़ द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं मापदंडो को तीन दिवस में पूरा कर थाना यातायात को सूचित करेंगे! एवं ट्रांसपोर्ट मेनेजर नियुक्त कर स्कूल द्वारा संचालित सभी वाहनों का समय समय पर भौतिक सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे!
एवं हिदायत दी गई कि भविष्य में निर्धारित दिशानिर्देश व मापदंड अनुरूप संचालित वाहन अपूर्ण/ अधूरे पाए जाते हैं तो मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसके उत्तरदायित्व स्कूल संचालक होंगे!