NEET कहा- आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी
NEET SUPREEM COURT ने NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी।
NEET SUPREEM COURT इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई हुई।
यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने लगाई थी।
NEET SUPREEM COURT याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है। वहीं, पेपर लीक के आरोप की CBI जांच की भी मांग की है।
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NEET SUPREEM COURT वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में दायर हुई सभी याचिकाओं को क्लब कर एकसाथ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की मांग की है। NTA ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी इन मामलों की सुनवाई कर रही है।
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NEET SUPREEM COURT 9 दिन पहले भी काउंसिलिंग की मांग खारिज हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।
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ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।