DAMOH उल्लंघन करने वाली दो संस्थाओं ने 01 लाख 50 हजार का अर्थदण्ड किया जमा

DAMOH म.प्र.निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2020 के नियमों का उल्लंघन करने वाली दो संस्थाओं ने 01 लाख 50 हजार का अर्थदण्ड किया जमा

DAMOH हेड ब्यूरो एस के पटैल चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी

DAMOH जिला समिति दमोह द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2020 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो संस्थाओं पर 01-01 लाख रूपये के मान से 02 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था। उक्त अधिरोपित शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दमोह को अधिकृत किया गया था। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा किए जाने हेतु जारी किए गए खाते में सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह द्वारा 01 लाख रूपये एवं श्री गुरूनानक हायर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह द्वारा 50 हजार रूपये की राशि जमा की गई है।

ज्ञातव्य है जिला समिति दमोह द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2020 के नियमों का उल्लंघन करने, चयनित विक्रेताओं से ही पुस्तकें क्रय करने एवं यूनीफार्म के साथ अनावश्यक रूप से नीले, पीले, हरे, लाल जूते सम्मिलित कर चयनित विक्रेताओं से ही क्रय किए जाने हेतु विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बाध्य करने के आरोप में सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह 50-50 हजार रूपये के मान से 01 लाख रूपये एवं श्री गुरूनानक हायर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह पर 50 -50 हजार रूपये के मान से कुल 01 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights