DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया

DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया

DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया

DAMOH 108 एम्बुलेंस के बाद पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है

DAMOH इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा योजना

DAMOH  हेड ब्यूरो एस के पटैल चाणक्य न्यूज़ इंडिया 

DAMOH आयुष्मान कार्डधारक के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु नि:शुल्क परिवहन किया जायेगा
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DAMOH सेवाओं का समन्वय 108 ग्रांउड एम्बुलेंस कॉल सेंटर से रहेगा
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राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन किया जायेगा
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DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया
DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया

MP राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवाओं में बढ़ोत्तरी करते हुये 108 एम्बुलेंस के बाद पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है, इमरजेंसी एयर एंबुलेंस शुरू होने से मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को राकने में, हृदय, श्वसन एवं न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में, नवजात एवं उच्च जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों में एवं दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं में एयर एंबुलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजनी जेम्स बेक ने बताया प्रदेश के आम नागरिकों को पात्रता अनुसार निशुल्क और सशुल्क एयर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का संचालन भोपाल स्थित कमांड सेंटर से किया जायेगा। उक्त सेवाओं का समन्वय 108 ग्राउंड एम्बुलेंस कॉल सेंटर से रहेगा, चिकित्सकीय आवश्यकतानुसार प्रदेश के रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद अथवा देश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों में हवाई परिवहन करेगी।

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योजना के लाभ हेतु निर्धारित पात्रता

उन्होंने बताया आयुष्मान कार्डधारक के लिए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान संबंद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निःशुल्क परिवहन किया जायेगा। अन्य हितग्राही जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं है, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन किया जायेगा। जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सःशुल्क परिवहन किया जायेगा। सड़क, औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर घायल व्यक्ति को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय एवं निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जायेगा।

DAMOH पीएमश्री इमरजेंसी एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया
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योजना का विवरण

योजना अनुसार एयर एम्बुलेंस में इमरजेंसी सेवायें रहेंगी। स्वास्थ्य एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए 01 हैली एम्बुलेंस एवं 01 फिक्सड विंग कन्वर्टेड फलांइग एम्बुलेंस शुरू की गई है। यह प्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेगा। एयर एम्बुलेंस सेवा में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की टीम तैनात रहेगी। आवश्यकता अनुसार प्रदेश के गंभीर रोगियों अथवा दुर्घटना पीड़ित की स्थिति को स्थिर कर, उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया जायेगा, इसका संचालन दिन के समय होगा। रोगी अथवा पीड़ित को उपचार हेतु एयरपोर्ट / हवाई पट्टी अथवा हैलीपेड से संबंधित अस्पताल तक परिवहन हेतु 108-एम्बुलेंस सेवा पात्रता अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। उपचार उपरांत अस्पताल से घर परिवहन हेतु एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। पी.एम.श्री एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत हवाई परिवहन के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा रोगी / पीड़ित हेतु 50 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है।

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संचालन व्यवस्था

गंभीर रोगी / दुर्घटना पीड़ित का एयर एम्बुलेंस से रेफरल हेतु एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के अंदर निःशुल्क परिवहन हेतु जिला कलेक्टर, दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के बाहर निःशुल्क परिवहन हेतु स्वास्थ्य आयुक्त, संभाग से बाहर (राज्य के अंदर) अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरण का निःशुल्क परिवहन हेतु संभाग आयुक्त, राज्य के बाहर निःशुल्क परिवहन हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा, समस्त स:शुल्क परिवहन के प्रकरण हेतु एन.एच.एम. कार्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी अधिकृत किये गये है। जिले के सीएमएचओ की अनुशंसा पर एयर एम्बूलेंस के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

एयर एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया

दुर्घटना के प्रकरण तत्कालिक चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु

रोगी की गंभीर स्थिति में जहां समय पर उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक हो एवं सड़क परिवहन मार्ग द्वारा उपचार में विलंब होने की संभावना हो ऐसी स्थिति में संबंधित दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में रोगी / दुर्घटना पीड़ितों को तत्कालिक चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु संभाग के अंदर के उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए त्वरित हवाई परिवहन सुविधा प्रदाय किये जाने हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर मंजूरी देंगे। अन्य आपदा की स्थिति में रोगी अथवा पीड़ित को संभाग के बाहर के उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी।

राज्य के अंदर चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु

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दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरणों में राज्य के अंदर उच्च स्वास्थ्य संस्था (राज्य के अंदर के आयुष्मान संबद्ध अस्पताल को सम्मिलित करते हुये) में उपचार के लिए निःशुल्क एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन) की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

राज्य के बाहर उच्चतर चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु

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निःशुल्क परिवहन के गंभीर रोगी / पीड़ित (आयुष्मान कार्डधारी) को राज्य के बाहर के चिकित्सालयों में उपचार हेतु एयर एम्बूलेंस उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा की अनुमति आवश्यक होगी।

राज्य के अंदर एवं बाहर सःशुल्क परिवहन

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सशुल्क परिवहन के प्रकरण जहां रोगी / पीड़ित की स्थिति गंभीर हो एवं अन्य माध्यमों से परिवहन किये जाने में विलंब हो ऐसी स्थिति में एयर एम्बुलेंस की उपलब्धता होने पर ही रोगी के परिवहन हेतु विचार किया जायेगा तथा जिसकी अनुमति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश से प्रदान की जा सकेगी। सशुल्क एयर एम्बूलेंस सुविधा प्राप्त किये जाने के लिये हेली एम्बूलेंस हेतु- 1,94,500 रूपये प्रति घंटे उड़ान एवं फिक्सड विंग ऐरोप्लेन हेतु रूपये 1,78,500 रूपये प्रति घंटे उड़ान के मान से अग्रिम राशि सेवा प्रदाता संस्था ICATT को जमा करना अनिवार्य होगा।

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