दमोह थानाकोतवाली की पशु क्रूरता पर कार्यवाही

दमोह से सुरेश पटेल की रिपोर्ट चाणक्य न्यूज़ इंडिया दमोह ब्यूरो।                    थाना कोतवाली पुलिस द्वारा धारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, गौवंश वध अधि. के फरार आरोपी को मय कट्टा के किये गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा गौवंश संरक्षण एवं गौवंश वध रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया था जो इसी तारतम्य मे कोतवाली पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में घटना दिनाँक दि. 27.12.23 को 04.30 बजे राधारमण मंदिर के पास कुछ व्यक्ति लाठी, तलवार एवं कट्टा, लिये गायो को क्रूरता पूर्वक मारते हुये खदेडते हुये ले जा रहे थे जो सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर आरोपियो की पहचान कर थाना कोतवाली में आरोपी आशिक पिता जहीर कुरैशी 2. बारिस पिता मुब्बू कुरैशी एवं 02 अन्य के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 10/24 धारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं गौवंश वध की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया कर आरोपी आशिक की सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर लगातार तलाश गिरफ्तारी की गयी थी आरोपी मोहसिन और राजाबाबू के विरूद्ध कुछ दिन पूर्व ही आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम की कार्यवाही की गयी है जो आरोपी जेल में है अन्य आरोपी बारिश फरार था जो फरार आरोपी की लगातार तलाश कर दि. 07.01.24 को मय देशी कट्टा के गिरफ्तार मामले मे आर्म्स एक्ट की धाराओ का इजाफा किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश किया गया।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम निरी. आनंद सिह, उनि. प्रदीप चौधरी, सउनि रमाशंकर, मनीष यादव, राजेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक कामता, सूर्यकांत, महेंश, संजय, आशिफ, भानू, आरक्षक नरेन्द्र, रामकुमार, आकाश

 

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