अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की दुकाने मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाये
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जिले में नगरीय निकाय पटेरा के वार्ड क्रमांक-14 में पार्षद पद एवं विकासखण्ड हटा की ग्राम पंचायत हरदुआ सड़क में 05 जनवरी 2024 को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक पार्षद पर का निर्वाचन स्थापित किये गये 01 मतदान केन्द्र पर एवं प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक सरपंच पद का निर्वाचन स्थापित किये गये 03 मतदान केन्द्रों पर मतदान संपन्न होगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने निर्वाचन के सफल संचालन एवं निष्पक्ष चुनाव किये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से कहा है कि जिले के अंतर्गत अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की दुकाने मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाये तथा इस अविध में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाये।
उन्होंने कहा है नगरीय परिषद् पटेरा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद एवं विकासखण्ड हटा की ग्राम पंचायत हरदुआ सड़क के सरपंच पद के लिये पूरी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत की भौगौलिक सीमा की परिधि में स्थापित शराब की सभी दुकाने बंद रखी जाये साथ ही उस नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत की सीमा से 5 किमी की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकाने भी बंद रखी जाये।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने जिला आबकारी अधिकारी से कहा है कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अुनसार मदतान 05 जनवरी एवं मतगणना 09 जनवरी 2024 को की जायेगी। जिले की संबंधित ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाली शराब की दुकाने मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व बंद रखे जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जाकर की गई कार्यवाही से कार्यालय कलेक्ट्रेट (स्थानीय निर्वाचन) को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
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